अयोध्या: 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने की याचिका SC से खारिज
राम जन्मभूमि फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली पांच एकड़ जमीन के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया.
राम जन्मभूमि फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली पांच एकड़ जमीन के लिए ट्रस्ट बनाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. दरअसल याचिका में मांग की गई था कि जिस तरह से श्रीराम तीर्थयात्रा ट्रस्ट को गठित किया गया है, उसी तर्ज पर एक ट्रस्ट बनाकर उसे पांच एकड़ जमीन सौंपी जाए.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करते हुए वहीं अयोध्या में हीं किसी और जगह पांच एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी थी.
योगी कैबिनेट ने इसी साल पांच फरवरी को अयोध्या-लखनऊ राजमार्ग पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया था. योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम धन्नीपुर की तहसील सोहावल में थाना रौनाही के पास पांच एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की थी.
अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कार्य इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन कराएगी और इसके सभी सदस्य वक्फ बोर्ड के हैं. ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं. मस्जिद के निर्माण के अलावा इंडो इस्लामिक शोध संस्थान, पुस्तकालय और अस्पताल का काम भी देखेगी.