drugs case: आर्यन खान एनसीबी के सामने पेश हुए, हाईकोर्ट के जमानत के आदेश में साप्ताहिक हाजरी भी थी शर्त
29 अक्टूबर को बाम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान का एक विस्तृत जमानत आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश होना है और उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया था
बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिन्हें क्रूज ड्रग्स केस में जमानत दी गई थी, एजेंसी के सामने अपनी साप्ताहिक (हर शुक्रवार) उपस्थिति लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के समक्ष पेश हुए। 29 अक्टूबर को बाम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान का एक विस्तृत जमानत आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश होना है और उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा गया था।
अदालत ने तीनों जमानत याचिकाकर्ताओं- आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुम धमेचा को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी मुंबई कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा था। कोर्ट ने 29 अक्टूबर तक तीनों आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी थी। आर्यन खान को 28 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। हालांकि, उन्हें 30 अक्टूबर तक जेल से रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी रिहाई से संबंधित दस्तावेज समय पर जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचे थे। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
पिछले शुक्रवार को, उच्च न्यायालय ने अपना आपरेटिव आदेश उपलब्ध कराया था जिसमें उसने आर्यन खान और मामले में उनके सह-अभियुक्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर 14 जमानत की शर्तें लगाई थीं, इसमें तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।
बता दें कि एनसीबी की एक टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर एक ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया था, जो 2 अक्टूबर को मुंबई से समुद्र के रास्ते गोवा जा रही थी। इस मामले में अब तक दो नाइजीरियाई नागरिकों सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।