इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मैरेज ऐक्ट में 30 दिन के पूर्व नोटिस की बाध्यता खत्म

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मैरेज ऐक्ट में 30 दिन के पूर्व नोटिस की बाध्यता खत्म

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल,इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्पेशल मैरेज ऐक्ट के तहत शादी में 30 दिन के पूर्व नोटिस की बाध्यता के प्रावधान को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला एक दंपती की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। 

बता दें कि उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कर शादी से 30 दिन पहले ही जिलाअधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती थी। यदि किसी पक्ष को शादी से इतराज होता था तो शादी की अनुमति जिला प्रशासन नहीं देता है।
परंतु अब मैरेज ऐक्ट के तहत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनातेे हुए आदेश दिया है कि ये नियम व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन है। इस कारण कोर्ट ने मैरेज ऐक्ट की धारा 6 और 7 में संशोधन कर यह फैसला सुनाया है।