AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत ने यह फैसला दिया।
इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया। चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया गया। हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।
A Delhi Court grants bail to AAP MLA Somnath Bharti on the ground of filing appeal against his conviction in Delhi High Court.
— ANI (@ANI) January 23, 2021
The Court had sentenced two years imprisonment to him for assaulting AIIMS security staff in 2016. https://t.co/l9lzv7TXFn