पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में 9 आरोपी दोषी करार, एक को किया रिहा
कोर्ट ने दस आरोपियों में से नौ को दोषी करार दिया जिनमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुजमुल्लाह, उमर सिद्धकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तेखार आलम शामिल हैं
इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां एनआईए की कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सुनवाई पूरी कर दी है। कोर्ट ने पटना के इस बहुचर्चित मामले में 10 आरोपियों में से एक को बरी कर दिया है जबकि 9 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दस आरोपियों में से नौ को दोषी करार दिया जिनमें इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुजमुल्लाह, उमर सिद्धकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इफ्तेखार आलम शामिल हैं।
कोर्ट ने एक आरोपी फकरूद्दीन को रिहा कर दिया. इस केस में अब एक नवम्बर को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी. मालूम हो कि पटना में 27 अक्टूबर 2013 को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान गांधी मैदान में धमाके हुए थे। भाजपा (BJP) की हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार बम ब्लास्ट होने से भगदड़ मच गई थी। इस धमाके के दौरान नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता गांधी मैदान में मौजूद थे। गांधी मैदान से पहले एक धमका पटना जंक्शन पर भी हुआ था। पटना में हुए इन सीरियल धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे।