Coronavirus को लेकर अहमदाबाद में हुआ बड़ा फैसला, 57 घंटे का कर्फ्यू, जानिए नए नियम
इस बीच, एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है
गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 57 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इस बीच, एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने कहा कि अहमदाबाद शहर में शुक्रवार (20 नवंबर) रात नौ बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, जो सोमवार (23) सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि इस 'पूर्ण कर्फ्यू' के दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी।
गुप्ता को गुजरात सरकार ने विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है और उनका काम अहमदाबाद नगर पालिका के कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी कामकाज की निगरानी करना है। गुप्ता ने शाम को घोषणा की थी कि शुक्रवार (20 नवंबर) से अगले आदेश तक रोजाना रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही गुप्ता ने कहा कि शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक 'पूर्ण कर्फ्यू' लागू होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात्रि कर्फ्यू शहर में सोमवार रात नौ बजे से प्रभावी होगा।