झुग्गी में रहने वालों को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, रेलवे लाइन के किनारे रहने वालों को नहीं हटाया जाएगा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिलहाल वह दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी 48 हजार झुग्गियों को नहीं हटाएगी

झुग्गी में रहने वालों को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, रेलवे लाइन के किनारे रहने वालों को नहीं हटाया जाएगा

रेलवे लाइन के नीचे झुग्गी में रहने वालों के लिए लोगों को कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिलहाल वह दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी 48 हजार झुग्गियों को नहीं हटाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा रेलवे, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और चार हफ्ते में हल निकालेंगे।

जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में तीन महीने के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था। जिसके बाद रेलवे ने दिल्ली इलाके में झुग्गियों पर नोटिस भी चिपकाया दिया था। बता दें कि यह नोटिस झुग्गियां खाली करने के लिए चिपकाया गया था। नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियां खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था।