तीन साल बाद अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, CS अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में 11 विधायक बरी

इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के नाम शामिल थे

तीन साल बाद अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, CS अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में 11 विधायक बरी

दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी और मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को 3 साल बाद सबसे बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी को बरी कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के नाम शामिल थे। 

बतायाज रहा हैकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव की पिटाई के मामले आरोप मुक्त होने पर राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस मामले में कुछ देर बाद डिजिटल पत्रकार वार्ता करेंगे। फरवरी, 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था।

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट करने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 9 अन्य विधायकों को भी बरी कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में AAP के दो विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।